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गोवर्धन में बिना पंजीकृत ई-रिक्शा चलाने पर एनजीटी ने लगाई रोक

गोवर्धन में बिना पंजीकृत ई-रिक्शा चलाने पर एनजीटी ने लगाई रोक
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मथुरा/नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने मथुरा के गोवर्धन में बिना पंजीकृत ई-रिक्शा चलाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर ने गोवर्धन में ई-रिक्शा के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। एनजीटी ने गौर किया कि गोवर्धन शहर में फिलहल 298 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। एनजीटी ने कहा कि गोवर्धन में अधिकतम 400 ई-रिक्शा चलाए जा सकते हैं। एनजीटी ने कहा कि प्रत्येक ई-रिक्शा पर चालक के अलावा सिर्फ चार लोगों को बैठने की इजाजत होगी और अधिकतम किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया जाए। एनजीटी ने परिक्रमा मार्ग के नौ स्थानों पर ई-रिक्शा की पार्किंग का स्थान तय किया है।

एनजीटी ने कहा कि ई-रिक्शा सिर्फ तय पार्किंग स्थल सिर्फ पर ही खड़े होंगे और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा परिक्रमा मार्ग पर नहीं चलेंगे। एनजीटी ने पुलिस और यातायात विभाग को निर्देश दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा के खिलाफ समुचित कार्रवाई करे। एनजीटी ने कहा कि ई-रिक्शा पर नगर पंचायत की अनुमति का प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए। ई-रिक्शा परिक्रमा मार्ग के सिर्फ बायीं ओर चल सकते हैं। एनजीटी ने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर रहने वाले निवासियों के वाहनों के लिए आधार कार्ड के जरिये पास दिए जाएं। उन्हें विशेष अवसरों जैसे विवाह समारोह या आपात स्थिति के लिए अस्थाई पास भी जारी किए जाएंगे ताकि कोई परेशानी नहीं हो। एनजीटी ने कहा कि विशेष आयोजनों जैसे पूर्णिमा, एकादशी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुनिश्चित किया जाए कि परिक्रमा मार्ग पर निर्माण सामग्री लेकर जाने वाले ट्रक नहीं चलेंगे।

एनजीटी ने कहा कि 30 अक्टूबर, 2019 तक व्यावसायिक और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल लेकर जाने वाले वाहनों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलने की अनुमति होगी। वहीं एक नवंबर से 31 मार्च तक ऐसे वाहन रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक चलाए जा सकते हैं। 31 मार्च से 30 अक्टूबर के बीच ऐसे वाहनों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलाने की अनुमति होगी।

एनजीटी ने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर भंडारों और पंडाल के लिए गोवर्धन के उप जिलाधकारी से अनुमति लेनी होगी। एनजीटी ने कहा कि जहां भंडारा आयोजित हो वहां कचरा फेंकने के लिए कचरापेटी होना जरूरी है। ऐसा आयोजन करने वालों से पांच हजार रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाएगी जिसे कार्यक्रम सामाप्त होने के तीन दिन बाद लौटाया जाएगा। एनजीटी ने कहा, अगर कोई भी शर्तों का उल्लंघन करता है तो पांच हजार रुपये में से जुर्माने की राशि काट ली जाएगी। एनजीटी ने मथुरा (ग्रामीण) के एसपी, मथुरा के एडिशनल कलेक्टर (प्रशासन) और राजस्थान के डींग के एडिशनल कलेक्टर को निर्देश दिया कि वो पूर्णिमा, एकादशी, जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा के मौके पर वाहनों के परिचालन, भंडारा और कचरा संग्रह की व्यवस्था पर नजर रखेंगे।

पिछले 29 अगस्त को एजीटी ने मथुरा के जिलाधिकारी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि आपने हमारे किस आदेश के तहत गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर ई-रिक्शा का परिचालन रोक दिया। एनजीटी ने मथुरा के जिलाधिकारी और गोवर्धन थाने के एसएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

Updated : 28 Sep 2019 7:24 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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