रिश्वत और डराने की शिकायत दर्ज करायें : जिला मजिस्ट्रेट
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लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान जनता के लिए अपील
मथुरा। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट सर्वज्ञराम मिश्र ने अवगत कराया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा-171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा-171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है। वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि उड़न दस्ते टीम द्वारा रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किए गये जो निर्वाचको को डराने और धमकाने में लिप्त है।
जिला मजिस्टेऊट ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई किसी व्यक्ति किसी प्रकार की रिश्वत पेश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने व धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के फोन नम्बर 0565-2470218, 7599738131, 7599738132 व 7599738133 पर सूचित करना चाहिए।
Naveen Savita
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