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सोशल मीडिया पर कसेगा शिंकजा, आईटी एक्ट की धारा 79 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार

सोशल मीडिया पर कसेगा शिंकजा, आईटी एक्ट की धारा 79 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार
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नई दिल्ली । सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रही फेक न्यूज और अफवाहों से चिंतित सरकार ने अब कड़े तेवर अपनाने का निर्णय लिया है। इन सब परअंकुश लगाने के लिए नया कानून बना लिया है बताया गया है कि सरकार ने मौजूदा आईटी एक्ट की धारा 79 में संशोधन का प्रस्ताव बना दिया है और उसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार नए कानून के बाद फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेंगी।

सूत्र बताते बताते हैं कि सरकार के लगभग एक दर्जन पत्रों का जवाब सोशल मीडिया से जुडी कम्पनियों ने नहीं दिया। जिससे साफ हो गया कि सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दुरुपयोग के बीच इससे जुड़ी कंपनियां इसे रोकने की दिशा में बिल्कुल गंभीर नहीं है। अब इस मामले को पीएमओ ने खुद अपनी निगरानी में लिया है।

पीएमओ ने आईटी मिनिस्ट्री के इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा जिसके बाद यह बदलाव प्रभावी हो जाएगी। इस संशोधन में कहा गया कि गूगल, फेसबुक, वॉट्सऐप जैसी कंपनियां भी फेक न्यूज या अफवाह से जुड़े कंटेट को फैलाने के लिए जिम्मेदार होगी। अभी कंटेट के प्रसार का मीडियम बनने वाली इन सोशल मीडिया कंपनियों को इसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं माना गया है। सरकार के अनुसार इसके लिए इन कंपिनयों के जिम्मेदार बनाने के बाद वे इन बातों पर गंभीरता से लेंगे।

Updated : 3 Oct 2018 6:08 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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