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घटे हुए दाम पर सामान बेचें,नहीं तो होगी कार्रवाई : उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी

घटे हुए दाम पर सामान बेचें,नहीं तो होगी कार्रवाई : उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी
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पटना। उपमुख्यमंत्री तथा जीएसटी मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी ने रविवार को यहां कहा कि 88 वस्तुओं पर जीएसटी कौंसिल की पिछली बैठक में कर की दर में कटौती की गई इनमें 35 वस्तुओं मसलन इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों जैसे वाशिंग मशीन , फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, टीवी, मिक्सर, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, सौंदर्य प्रसााधन, पेंट और वार्निश आदि पर कर की दर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत कर दिया गया। इसकी अधिसूचना बिहार सहित पूरे देश में 27 जुलाई तक निर्गत कर दी गई है।

उन्होंने निर्माता कम्पनियों व दुकानदारों को आगाह किया है कि घटे हुए दाम पर उपभोक्ताओं को सामान बेचें नहीं तो केन्द्र व राज्यों की एंटी प्रोफेटरिंग (मुनाफाखोरी) कमिटी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।

मोदी ने कहा कि अब तक केन्द्रीय एंटी प्रोफेटरिंग कमिटी ने जहां जीएसटी कर की दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने पर हिन्दुस्तान यूनिलीवर जैसी कम्पनी से 119 करोड़ का जुर्माना वसूला है वहीं 50 से ज्यादा कम्पनियों जिनमें कोक, पेप्सीको, एमेजाॅन, फ्लीपकार्ट, मैकडोनाल्ड, डोमिनाॅज और नेस्ले जैसी के खिलाफ कार्रवाई की है। जीएसटी लागू होने के एक साल में 386 वस्तुओं व 68 सेवाओं यानी कुल 450 वस्तु व सेवाओं पर कर की दर कम की जा चुकी है।

उपमुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील किया है कि जिन वस्तुओं पर कर की दर कम की गई है उनकी खरीदारी करते समय घटे हुए जीएसटी का स्टीकर जरूर देखें। अगर कोई निर्माता या दुकानदार घटी हुई दर पर सामान नहीं बेच रहा है तो इसकी शिकायत करें। बिहार में भी एंटी प्रोफेटरिंग कमिटी बनी हुई है। जरूरत पड़ी तो वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर कार्रवाई करेंगे।

Updated : 29 July 2018 10:13 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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