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गुजरात में अब सभी दुकानें, होटल और मल्टीप्लेक्स 24 घंटे खुले रहेंगे

गुजरात में अब सभी दुकानें, होटल और मल्टीप्लेक्स 24 घंटे खुले रहेंगे
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अहमदाबाद/गांधीनगर। गुजरात देश का पहला राज्य होगा जहां अब 24 घंटे के लिए सभी दुकानें, होटल, रेस्तरां, मल्टीप्लेक्स या अस्पतालों में दुकानें खुली रहेंगी।गुजरात की दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 2019 में संशोधन करके कार्यान्वयन के लिए गुरुवार को गुजरात सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी।

इस अधिसूचना के जारी होने के बाद गुजरात के प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों, एसटी बस स्टेशनों, अस्पतालों या पेट्रोल पंपों में होटल, रेस्तरां, मल्टीप्लेक्स या अस्पतालों में दुकानें खुली रहेंगीं। सरकार का कहना है कि अब पुलिस या कोई अन्य सत्ता तंत्र दुकानों को बंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा लेकिन छोटे शहरों या गांवों में दुकानें खुली रखने का समय अलग होगा। वहां पर दुकानें 24 घंटे नहीं खुलेंगीं। गुजरात सरकार के श्रम और रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मित्रा ने कहा कि हमें राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद हमने चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी जो मंगलवार को मिली थी, इसलिए यह कानून आधी रात से ही लागू हो जाएगा।

गुजरात होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सोमानी ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के पास 15% से 25% रोजगार बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और नए रोजगार खोले जाएंगे। अब तक रेस्तरां रात 11:00 बजे तक खुलते थे लेकिन वह अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। जहां अब तक दो पारियों में कर्मचारी काम करते थे, वहां अब तीसरी पाली में भी काम होने से नए रोजगार में वृद्धि होगी। साथ में उन्होंने पाया कि होटल और रेस्तरां कार्य भी 10% से बढ़कर 20% हो जाएगा।

अहमदाबाद के प्रहलादनगर के इलाके में शोरूम के मालिक चंद्र प्रकाश मिलानी ने कहा कि रात को शो रूम खुले रहने से शनिवार और रविवार को लोग खरीददारी कर पाएंगे। इससे व्यापार बढ़ेगा और हमें फिर से एक नई योजना बनानी होगी। गुजरात में पहली बार रात भर खुले बाजार की शुरुआत की जा रही है। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, जैसे कि रात की शिफ्ट में महिला कर्मचारी से काम कराने पर दुकान में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। महिला कर्मचारियों को रात में घर से लाने व घर तक छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा देनी होगी। महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए मुक्त वातावरण देना होगा। इस कानून के लागू होने पर शहरों में पुलिस आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्रों में एसपी की जिम्मेदारी रहेगी।

Updated : 2 May 2019 3:07 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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