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बाबा रामरहीम मामला : हनीप्रीत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रोज परिजनों से कर सकेंगी बात

बाबा रामरहीम मामला : हनीप्रीत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रोज परिजनों से कर सकेंगी बात
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चंडीगढ़। सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह की राजदार हनीप्रीत को हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को जेल से फोन करने की इजाजत दे दी है। हनीप्रीत अब जेल के सरकारी फोन से अपने परिवार वालों से बात कर सकेगी। हनीप्रीत ने इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि हनीप्रीत ने नवंबर 2018 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में हनीप्रीत ने जेल से कॉलिंग की सुविधा दिए जाने की गुहार लगाई थी।

हनीप्रीत ने याचिका में कहा था कि वह फोन पर अपने भाई और परिवार के अन्‍य सदस्‍यों से बात करना चाहती हैं । हनीप्रीत ने याचिका में कहा था कि उसे रोज पांच मिनट मोबाइल से अपने भाई और परिवार के अन्‍य सदस्‍यों से बात करने की अनुमति दी जाए। हरियाणा की जेलों में कैदियों के लिए प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इसके जरिये कैदी अपने परिजनों से पांच मिनट तक रोजाना फोन पर बातचीत कर सकते हैं। इसी आधार पर हनीप्रीत ने पंचकूला एडिशनल जज की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। उस वक्त हनीप्रीत द्वारा उपलब्ध करवाए गए नंबरों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था, जिसके बाद हनीप्रीत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यहां से उसे बड़ी राहत मिली है।(हि.स.)

Updated : 14 Feb 2019 9:24 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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