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भीमा कोरेगांव हिंसा : सत्र न्यायालय ने खारिज की छह आरोपितों की जमानत अर्जी

भीमा कोरेगांव हिंसा : सत्र न्यायालय ने खारिज की छह आरोपितों की जमानत अर्जी
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मुंबई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे के सत्र न्यायालय ने छह आरोपितों की जमानत अर्जी को बुधवार को खारिज कर दिया है। इससे पहले इसी मामले के अन्य तीन आरोपितों की अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया था।

इस मामले में गिरफ्तार किये गए शोमा सेन, सुरेंद्र गाडलिंग, रोना विल्सन, सुधीर धवले, वरवरा राव और महेश राऊत ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके पहले अन्य तीन आरोपितों सुधा भारद्वाज, वर्नन गोन्सॉल्वेज और अरुण फरेरा की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

फरवरी में पुणे पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा एवं वर्नन गोन्साल्वेज समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 1,837 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपितों को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।

उल्लेखनीय है कि एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव हिंसा की 200वीं बरसी पर हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान हिंसा हुई थी। कोरेगांव-भीमा गांव में दलित समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम का कुछ संगठनों ने विरोध किया था। इसी कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़क गई थी। उग्र भीड़ ने वाहनों में आग लगाने के साथ ही जमकर तोड़फोड़ की थी।

Updated : 6 Nov 2019 4:06 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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