Home > राज्य > अन्य > हाईकोर्ट से सारदा चिट-फंड केस में नलिनी को अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट से सारदा चिट-फंड केस में नलिनी को अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट से सारदा चिट-फंड केस में नलिनी को अग्रिम जमानत
X

कोलकाता। अरबों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में एक करोड़ 40 लाख रुपये लेने वाली पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी को कलकत्ता उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और मनोजीत मंडल की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नलिनी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायालय में नलिनी के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल सारदा मामले की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगी। इसके बाद ही खंडपीठ ने इस मामले में नलिनी चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी। छह हफ्ते बाद इस पर अगली सुनवाई होनी है।

उल्लेखनीय है कि गत 14 फरवरी को नलिनी चिदंबरम ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। सारदा मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (‍ईडी) ने कोर्ट में चार्जशीट पेश किया है, जिसमें नलिनी को आरोपित बनाया गया है। संभावित गिरफ्तारी को टालने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस बारे में ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिसंबर महीने में नलिनी के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की संभावना लगातार बनी हुई है।

अधिकारी के अनुसार, धनशोधन मामले की जांच में पता चला है कि समय-समय पर नलिनी ने सारदा समूह से 1.40 करोड़ रुपये ली है। ये रुपये उन्होंने क्यों लिए, किस तरह से लिए और कहां खर्च किए आदि की जांच के लिए उन्हें बार-बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंची है। जांच में पता चला है कि नलिनी ने सारदा प्रमुख सुदीप्त सेन और उसकी महिला सहयोगी देवयानी को तमाम तरह की कानूनी सहायता देने का आश्वासन दिया था। घोटाले के आरोपितों को उन्होंने विश्वास दिलाया था कि समूह की गैरकानूनी संपत्ति और कारोबार को लेकर वह विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों से उन्हें बचाएंगी।

Updated : 18 Feb 2019 11:20 AM GMT
Tags:    
author-thhumb

Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


Next Story
Top