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उन्नाव रेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा -7 दिनों में पूरी करें जांच

उन्नाव रेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा -7 दिनों में पूरी करें जांच
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि वह भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की संलिप्तता वाले बलात्कार मामले को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बाहर स्थानांतरित करेगा। न्यायालय ने सीबीआई के किसी ''जिम्मेदार अधिकारी को दोपहर 12 बजे तक पेश होकर इस मामले में अब तक हुई जांच की जानकारी देने को भी कहा।

शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की यह याचिका खारिज कर दी कि मामले की सुनवाई शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाए क्योंकि उन्नाव मामलों की जांच कर रहे अधिकारी दिल्ली से बाहर हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने मेहता की दलील खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई निदेशक टेलीफोन पर मामलों की जानकारी ले सकते हैं और पीठ को बृहस्पतिवार को इससे अवगत करा सकते हैं।

पीठ ने मेहता को निर्देश दिया कि वह उसके समक्ष दोहपर 12 बजे तक एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित करे जो बलात्कार मामले और इसके बाद हुई दुर्घटना के मामले में अब तक हुई जांच की जानकारी मुहैया कराए। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी इस पीठ के सदस्य हैं।

पीठ ने कहा, ''हम सभी मामलों को स्थानांतरित करने जा रहे हैं। हम इस संबंध में आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों मामले सीबीआई को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, इसलिए वह किसी जिम्मेदार सीबीआई अधिकारी से जानकारी हासिल करने के पश्चात दिन में बाद में आदेश पारित करेगा।

गौरतलब है कि न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता द्वारा सीजेआई को लिखे पत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया था और अपने सेक्रेटरी जनरल से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस पत्र को 17 जुलाई से अब तक उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया।

डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता की स्थिति में बुधवार को थोड़ा सुधार हुआ लेकिन वह बेहोश ही रही और उसे वेंटीलेटर पर रखा गया है। महिला के परिवार ने इस कार दुर्घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुये शिकायत दर्ज करायी है। बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार के दो सदस्यों द्वारा लिखा गया यह पत्र 12 जुलाई का है और इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य प्राधिकारियों को भेजा गया था। प्रधान न्यायाधीश को भेजे गये पत्र में दावा किया गया है कि 7-8 जुलाई को भाजपा विधायक सेंगर से कथित रूप से संबंध रखने वाले कुछ व्यक्तियों ने पीड़ित के परिवार को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी।

पत्र पर पीड़ित, उसकी मां और चाची के हस्ताक्षर हैं। पत्र के अनुसार सात जुलाई को बलात्कार मामले में एक आरोपी के बेटे नवीन सिंह, शशि सिंह, मनोज सिंह, (एक अन्य आरोपी कुलदीप सिंह के भाई) और कन्नू मिश्रा उनके घर आये थे और उन्हें धमकी दी थी। इसके अगले दिन एक अन्य व्यक्ति भी उनके घर आया था। पीड़ित और उसके परिवार ने कहा कि पत्र के साथ उस कार का वीडियो भी संलग्न किया गया था जिसमें ये लोग उनके घर आये थे। पत्र में उन्हें धमकी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

Updated : 1 Aug 2019 7:41 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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