INX मीडिया मामले में SC ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। चिदंबरम को सीबीआई वाले मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में भी जमानत मिलने पर वे जेल से बाहर आ जाएंगे। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चिदंबरम से मुलाकात की थी।
आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह आर्थिक अपराध का बहुत बड़ा मामला है और चिदंबरम बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अदालत के बाहर चिदंबरम की उपस्थिति से मामला प्रभावित होगा और गवाह उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां तक कि कोर्ट में भी याचिकाकर्ता की उपस्थिति गवाहों को प्रभावित कर सकती है। 16 देशों में चिदंबरम की 12 संपत्तियां और 12 बैंक खाते पाए गए हैं। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों के गवाह और सामग्री अलग-अलग हैं। सीबीआई वाले मामले को आधार बनाकर चिदंबरम को जमानत नहीं दी जा सकती। उनके जेल में बिताए समय को भी जमानत देने का आधार बनाना सही नहीं है। ईडी ने चिदंबरम के बेटे कार्ति को मिली जमानत को भी आधार बनाए जाने का विरोध किया है। याचिकाकर्ता समानता का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कार्ति को सीबीआई मामले में जमानत मिली है। चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और पांच सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी गिरफ्तार कर लिया।
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