पुलिस को अचल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत किसी अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक जांच करने के दौरान पुलिस को अचल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने महाराष्ट्र के एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि आपराधिक जांच के दौरान किसी अभियुक्त की चल संपत्ति को जब्त किया जा सकता है लेकिन अचल संपत्ति को नहीं। बांबे हाईकोर्ट की फुल बेंच ने बहुमत के फैसले में माना था कि जांच के दौरान पुलिस के पास संपत्ति जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस धारा के तहत पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है। बांबे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in