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निर्भया मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट से टली, जज ने बताए ये कारण

निर्भया मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट से टली, जज ने बताए ये कारण
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दिल्ली। देश काे दहला देने वाला निर्भया गैंगरेप मामले की सुनवाई आज पटियाला हाउस कोर्ट में टल गई है। कोर्ट में जज ने बताया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली है कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होने जा रही है। इसलिए सुनवाई को टाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि फांसी की तारीख तय होनी चाहिए। दया याचिका लगाने से डेथ वारेंट जारी होने का कोई लेना देना नहीं है, दया याचिका लगाने के लिए डेथ वारेंट को नहीं रोका जा सकता है।

निर्भया के वकील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, तो वे डेथ वारंट को स्थगित या स्टे कर सकते हैं। बाकी तीन दोषियों की पुनर्विचार खारिज हो चुकी है और उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का अधिकार नहीं है।

इस पर जज ने कहा कि जब तक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक ये कोर्ट डेथ वारंट जारी नहीं कर सकती है। निर्भया के वकील ने याकूब मेमन केस का हवाला दिया। इस पर जज ने कहा कि याकूब मेमन केस में कोई पुनर्विचार याचिका लंबित नहीं थी।

पटियाला हाउस कोर्ट में सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान चारों दोषी तिहाड़ जेल में ही रहे। इस दौरान कोर्ट में निर्भया के माता-पिता और उनके वकील भी मौजूद रहें। पिछली सुनवाई के दिन कोर्ट में निर्भया की मां रोने लगी थीं। निर्भया की मां ने रोते हुए सवाल पूछा था कि दोषियों को फांसी कब होगी। 16 दिसंबर को निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन फिलहाल एक बात तो तय हो गई है कि निर्भया के एक गुनाहगार को अब 17 दिसंबर तक फांसी नहीं होगी।

निर्भया के एक गुनहगार अक्षय कुमार सिंह ने अपनी फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। आपको बताते जाए कि हैदराबाद गैंगरेप के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। निर्भया की मां ने सात साल से चल रहे इंसाफ के इंतजार के लिए सिस्टम को दोषी ठहराया था। निर्भया की मां ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने पर भी हैरानी जताई थी।

Updated : 13 Dec 2019 7:06 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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