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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित
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नई दिल्ली । दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने आरोप तय करने के मामले पर 25 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

27 फरवरी को सीबीआई ने कोर्ट के बताया था कि इस मामले में दो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिए गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में अमित जिंदल और आरएन सिन्हा को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है।

25 फरवरी को कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो दो दिनों के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करे। 23 फरवरी को इस मामले के सातों आरोपितों को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ की कोर्ट में पेश किया गया था। इनमें शाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधु, मोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्की, मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुज, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा, शेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह, अश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम शामिल हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो इस मामले की सुनवाई छह महीने में पूरी करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को इस मामले को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की छह महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर ट्रायल कोर्ट से इस केस के सभी दस्तावेज साकेत कोर्ट में पहुंच गए हैं।

Updated : 18 March 2019 1:33 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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