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कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत निरस्त कराने ईडी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत निरस्त कराने ईडी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। ईडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को जमानत देकर गलत किया है। ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को नहीं समझा।

पिछले 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने डीके शिवकुमार को निर्देश दिया था कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। ईडी ने डीके शिवकुमार को 3 सितम्बर को गिरफ्तार किया था।

पिछले 25 सितम्बर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अपने फैसले में कहा था कि जांच अभी अहम मोड़ पर है और डीके शिवकुमार को जमानत देना जांच पर असर डाल सकता है। कोर्ट ने कहा था कि डीके शिवकुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं जिनमें 317 खातों की सूची और संपत्तियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र तरीके से जांच करने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर विचार करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया लेकिन समाज के हित को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

Updated : 25 Oct 2019 8:35 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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