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मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
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ग्वालियर/स्वदेश वेब डेस्क। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेशभर में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच के अधिवक्ता उमेश बोहरे ने जनहित याचिका दायर कर उसमें कहा था कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में सरकारी मशीनरी लगी हुई है और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में अधिवक्ता ने सतना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सात लाख रुपए के बिल भुगतान के लिए कलेक्टर को किए गए आवेदन को भी पेश किया था। हालांकि सीएमओ के उक्त आवेदन को याचिका दाखिल होने के बाद सतना कलेक्टर ने खारिज कर दिया था । पिछली तारीख पर याचिकाकर्ता ने सरकारी खजाने से यात्रा पर किए गए खर्च को लेकर ब्यौरा देने के लिए कुछ समय मांगा था। लेकिन हाईकोर्ट ने तब फैसले को सुरक्षित रख लिया था और याचिकाकर्ता को अतिरिक्त समय नहीं दिया था।

शनिवार को आए आदेश में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता उमेश बोहरे की याचिका को खारिज कर दिया गया है। श्री बौहरे का कहना है कि उनके पास यात्रा में सरकारी धन खर्च करने के कई सबूत हैं जिन्हें वे अपने रिट अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में पेश करेंगे।

Updated : 27 Oct 2018 8:27 PM GMT
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