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ग्वालियर :31 मार्च के बाद बीएस फोर वाहनों का पंजीयन नहीं होगा

ग्वालियर :31 मार्च के बाद बीएस फोर वाहनों का पंजीयन नहीं होगा
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ग्वालियर, न.सं.। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवहन आयुक्त व्ही. मधु कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि 31 मार्च 2020 के बाद कोई भी बीएस फोर वाहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

परिवहन आयुक्त ने कहा है कि ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के पश्चात पंजीयन हेतु व्हीआईडी भले ही दिनांक 31 मार्च से पूर्व की जा चुकी हो और उसका पंजीयन नहीं हुआ हो तो ऐसे वाहनों का पंजीयन 31 मार्च के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बीएस फोर वाहनों के पंजीयन हेतु कार्यालय में लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च की स्थिति में आवश्यक रूप से किया जाए। परिवहन आयुक्त ने कहा है कि चैसिस के रूप में बिक्रित किए गए ऐसे वाहन जो 31 मार्च के पूर्व अस्थायी रूप से पंजीकृत किए गए हो तथा उसके पश्चात उनके द्वारा बॉडी निर्मित कराए जाने हेतु परिवहन प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो को बॉडी निर्माण के पश्चात 31 मार्च के बाद भी स्थायी रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को भी आदेशित किया है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में वाहन डीलर्स की बैठक बुलाई जाकर बीएस फोर वाहनों के पंजीयन के संबंध में प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने के निर्देश जारी करें, कि उनके पास उपलब्ध बीएस फोर वाहनों का विक्रय उपरांत पंजीयन 31 मार्च तक हर हाल में कराया जाना सुनिश्चित करें।

Updated : 18 Feb 2020 12:39 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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