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जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार को नोटिस

जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार को नोटिस
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ग्वालियर। उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए है। उच्च न्यायालय ने इस कारण बाताओ सूचना का 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। अधिवक्ता उमेश बोहरे द्वारा लगाई गई जनहित याचिका में कहा गया है कि शासकीय व्यवस्था का दुरुपयोग कर शासकीय धन से जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा लाभ चुनावी लाभ लेने की मंशा से सत्तारूढ़ दल द्वारा यात्रा निकाली जा रही है। जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उच्च न्यायालय अधिवक्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय और सतना में एक सीएमओ द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पंडाल व्यवस्था के नाम पर सात लाख की स्वीकृति का भी हवाला याचिका में दिया है। याचिकाकर्ता उमेश बोहरे की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कदम उठाया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की यात्रा पर हर जिले में लगभग दो करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। याचिका में इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि यात्रा के दौरान महिलाओं और छोटे बच्चों को घंटों खड़ा रहना पड़ता है। गौरतलब है कि सिवनी जिले में बीते दिना मुख्यमंत्री की यात्रा को दौरान कुछ स्कूली बच्चों को शामिल किया गया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि यात्रा को दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए इन बच्चों को खड़ा किया गया।

Updated : 28 Aug 2018 11:33 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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