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म.प्र. चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के चुनावों में लागू होगी आदर्श आचार संहिता

प्रदेश का पहला ऐसा चेंबर होगा जहाँ बनाई गई आदर्श आचार संहिता, संशोधन के लिए इसे शीघ्र फर्म्स एन्ड सोसायटी के पास एप्रूवल के लिए भेजा जायेगा

म.प्र. चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के चुनावों में लागू होगी आदर्श आचार संहिता
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ग्वालियर/स्वदेश वेब डेस्क। व्यापारियों की संस्था मप्र. चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर एक अभिनव प्रयोग करने जा रहा है और इस प्रयोग के लागू होते ही ये मध्यप्रदेश का पहला चेंबर बन जाएगा। चेंबर के ग्वालियर के पदाधिकारियों ने संस्था के आने वाले चुनावों में आदर्श आचार संहिता लागू करने का फैसला लिया है।

चुनावों में होने वाली पैसों की बर्बादी पर भारत निर्वाचन आयोग के कड़े कदम का प्रभाव जहाँ मध्यप्रदेश के चुनावों में देखने को मिल रहा हैं वहीँ अब व्यापारिक संस्थाएं भी इसका अनुसरण करने लगी हैं। इन्हीं से से एक संस्था है मप्र. चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर। संस्था के पदाधिकारियों ने असाधारण सभा की बैठक में फैसला किया कि संस्था के आने वाले चुनावों में पारदर्शिता के साथ साथ पैसों की बर्बादी पर भी विराम लगना चाहिए। आपसी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि संस्था के आने वाले चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। संस्था सदस्यों ने तत्काल इसके बिंदु तय कर लिए।

आदर्श आचार संहिता के लिए तय किये बिंदुओं के तहत निर्वाचन के दौरान सभी प्रकार के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग चाहें वो चिपकने वाले हों या टांगने वाले, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इन्हें ना तो प्रत्याशी लगा सकता हैं ना ही उनके समर्थक। प्रत्याशी और उसके समर्थक केवल कागज का हैंडबिल, विज्ञापन कार्ड बाँट सकता है जिसका साइज भी ए - 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टिकर पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रत्याशी या उनके समर्थक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं भी विज्ञापन नहीं दे सकते। पेड न्यूज भी प्रतिबंधित होगी।

आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत उपहार, मिठाई, कैलेंडर आदि ऐसी कोई भी सामग्री जिसमें प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक का नाम लिखा हो जिससे मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा सकता हो वो भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक मतदाताओं को दिन का या रात का भोज भी नहीं दे सकेंगे।

मप्र. चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के मानसेवी सचिव प्रवीण अग्रवाल के अनुसार वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 18 नवम्बर को पूरा हो रहा है और तीन महीने का समय चुनाव कराने के लिए मिलता है. इस हिसाब से 18 फरवरी से पहले नई कारकारिणी के लिए चुनाव करा लिए जायेंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लिए ये संशोधन शीघ्र ही रजिस्टार फर्म्स एन्ड सोसायटी के पास एप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा और एप्रूवल के बाद से ये आचार संहिता लागू हो जाएगी और मप्र. चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर प्रदेश का पहला ऐसा चेंबर हो जायेगा जिसने अपनी आचार संहिता बनाई है।

Updated : 17 Nov 2018 7:38 PM GMT
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Swadesh Digital

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