जिले में धारा-144 के आदेश, एससी एसटी एक्ट के बढ़ते विरोध के चलते प्रशासन का फैसला
24 सितम्बर सुबह 5 बजे से लागू होगा प्रतिबंधात्मक आदेश
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ग्वालियर । ग्वालियर में एससी एसटी कानून के बढ़ते विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा-144 लागू करने के आदेश दिए हैं।
एडीएम संदीप केरकेट्टा ने धारा-144 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर इस आशय का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश 24 सितम्बर को प्रात: 5 बजे से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन दिया गया था कि कुछ संगठनों द्वारा एससी-एसटी एक्ट के विरोध में केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रिगणों, सांसद व विधायकों आदि को काले झण्डे दिखाए जा रहे हैं और रैली व धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैल रही हैं। इससे कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ग्वालियर जिले की कानून व्यवस्था एवं आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करना जरूरी हो गया है।
आदेश में स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले की सीमा में प्रशासन की अनुमति बगैर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी व भीड़ का जमाव पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार एवं अन्य प्रकार के विस्फोटक लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
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