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कलेक्टर को ही नहीं होश, तो क्यों काम करे टॉस्कफोर्स?

ग्वालियर जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी शासन द्वारा जारी गए आदेशों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

कलेक्टर को ही नहीं होश, तो क्यों काम करे टॉस्कफोर्स?
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खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई हेतु प्रमुख सचिव ने लिखा पत्र

ग्वालियर | ग्वालियर जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी शासन द्वारा जारी गए आदेशों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। न ही खुद ग्वालियर कलेक्टर ही न्यायालय द्वारा दिए गए कई आदेशों का पालन कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। ग्वालियर जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई हेतु शासन ने एक वर्ष पूर्व टॉस्क फोर्स का गठन किया था, जिसे नियमित रूप से जांच एवं कार्रवाई कर पालन प्रतिवेदन शासन को भेजना था। लेकिन यह टॉस्क फोर्स एक साल में एक भी संयुक्त कार्रवाई नहीं कर सका है। इस टॉस्कफोर्स के गठन की याद दिलाने एवं इसके माध्यम से कार्रवाई कराने हेतु खनिज विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने शुक्रवार 22 जून को प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ ग्वालियर कलेक्टर अशोक वर्मा को एक पत्र लिखा है।

प्रमुख सचिव श्री मंडलोई ने जारी पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश में अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टॉस्कफोर्स का गठन किया गया है। इसमें पुलिस अधीक्षक, जिला वन अधिकारी, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी को सदस्य/ सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है। प्रदेश में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरण बनाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई करने हेतु म.प्र. गौण खनिज नियम 18 जून 2017 से संशोधित किए गए हैं। इस संशोधन के क्रम में विभाग द्वारा गौण खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरण बनाए जाने पर की जाने वाली कार्रवाई के विस्तृत निर्देश भी 9 जून 2017 को जारी आदेश के माध्यम से किए गए हैं।

अत: जिले में 10 जुलाई 2018 तक प्रतिदिन पुलिस/वन/परिवहन/खनिज/राजस्व एवं पंचायत विभाग के अमले से जांच कराई जाए। जांच के दौरान अवैध उत्खनन/परिवहन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा अवैध उत्खनन/परिवहन में लिप्त पाए गए वाहनों/खनिज को राजसात करने के प्रावधानों का प्रभावी उपयोग भी किया जाए। प्रतिदिन की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र-अ में आगामी दिवस को ई-मेल से संचनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. को प्रेषित करें।


Updated : 25 Jun 2018 5:50 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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