Home > राज्य > मध्यप्रदेश > ग्वालियर > बालात्कार कर हत्या के आरोपी को दोहरे मृत्यु दंड की सजा

बालात्कार कर हत्या के आरोपी को दोहरे मृत्यु दंड की सजा

बालात्कार कर हत्या के आरोपी को दोहरे मृत्यु दंड की सजा
X

ग्वालियर/ भोपाल। एक वर्ष पहले दस माह की नाबालिग बालिका के साथ बलात्‍कार कर हत्‍या करने वाले आरोपी मनोज प्रजापति को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय ने दोहरे मृत्‍युदंड ( फांसी) की सजा सुनाई |

मप्र लोक अभियोजन भोपाल की जनसम्पर्क अधिकारी सुधाविजय सिंह भदौरिया ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 04/07/2017 को सुबह 10 बजे नाबालिग बालिका विद्यालय पढने गयी थी और घर वापस न आने पर बालिका के पिता ने बालिका के गुम होने की सूचना थाना पनि‍हार जिला ग्वालियर को दी | दिनांक 05/07/2017 सुबह 06:00 बजे बालिका की लाश मिली जिसकी सूचना मृतिका नाबालिग बालिका के पिता ने थाना पनिहार को दी जिस पर से थाना पनिहार ने मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट लेख की जिस पर से मर्ग कायम कर जांच की गयी तथा जांच के दौरान लाश का नक्‍शा पंचायतनामा व मृतिका का शव परीक्षण कराया गया तथा घटना स्‍थल से जरूरी साक्ष्‍य जप्‍त कर परीक्षण के लिये भेजे गये तथा विवेचना के दौरान आरोपी मनोज प्रजापति के कपडे, बाल, रक्‍त नमूना आदि को भी जब्‍त कर परीक्षण के लिये भेजा गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान घटना के तथ्‍य व परिस्थितियों से परिचित व्‍यक्तियों से पूछताछ कर उनके कथन लेखबद्ध किये गये । साक्षीगण द्वारा अपने कथनों में व्‍यक्‍त किया कि मृतिका नाबालिग बालिका को मनोज प्रजापति के साथ घटना दिनांक 04/07/2017 को दोपहर एक बजे देखा गया तथा मनोज घबराया हुआ था पूछे जाने पर कहा कुछ नहीं। आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी जिसमें स्‍वेच्‍छा से स्‍वीकार किया कि उसने ही मृतिका का बलात्‍कार कर उसकी हत्‍या की है|

विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध थाना पनिहार ने अभियोग पत्र सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया | गवाह एवं साक्षियों के बयानों के आधार पर घटना को सत्य मानते हुये. श्री अशोक शर्मा अपर सत्र न्‍यायाधीश ने आरोपी मनोज प्रजा‍पति को उसके द्वारा किये गये घृणतम अपराध के लिये धारा366 में 10 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये का अर्थदंड, धारा 376(क) भादंवि में मृत्‍युदंड, धारा 302 भादंवि में मृत्‍युदंड, धारा 201 भादंवि में 07 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये अर्थदंड का दंडादेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी डीपीओ श्री अब्‍दुल नसीम के द्वारा की गयी।

Updated : 8 May 2019 11:57 AM GMT
Tags:    
author-thhumb

Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


Next Story
Top