Home > राज्य > मध्यप्रदेश > भोपाल > झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई के आदेश

झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई के आदेश

जुर्माने के साथ तीन माह की सजा

झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई के आदेश
X

भोपाल। लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश ने फर्जी और झोलाछाप चिकित्सकों पर दण्डात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किये हैं, ताकि गलत इंजेक्शन व औषधियों के उपयुक्त ज्ञान के अभाव में मरीजों को हो रही शारीरिक हानि व मौत पर अंकुश लगाया जा सके। प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने जारी आदेश में यह भी कहा कि नाम के आगे डॉक्टर शब्द का प्रयोग केवल आधिकारिक चिकित्सक ही करें तथा चिकित्सकीय व्यवसाय जैसे क्लीनिक, अस्पताल, नर्सिंग होम्स, परामर्श केंद्र, एक्स-रे केन्द्र आदि संचालन के लिये पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रदेशभर में फर्जी चिकित्सकों की धरपकड़ 25 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच अभियान चलाकर होगी। उल्लेखनीय है कि अपनी पैथी से हटकर चिकित्सा करना अपराध की श्रेणी में आता है और वो आयुष चिकित्सक हो, दंत रोग विशेषज्ञ हों या एलोपैथिक चिकित्सक- जो भी पैथी से हटकर मरीजों को अन्य पैथी की दवा लिखते हैं।

वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। जिन्हें अधिनियम 1973 की धारा 08 के तहत अर्थदण्ड के साथ तीन माह के कठोर कारावास का प्रावधान है। शासन ने अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं व समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को अवगत करा दिया है । दूसरी तरफ शासन के पक्षपात पूर्ण भ्रमित करने वाले आदेश जिसमें शासकीय आयुर्वेद डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण देकर तय सीमा में एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दे रखी है जबकि निजी आयुर्वेद चिकित्सकों को यह अधिकार नहीं दिया। जबकि दोनों की डिग्रियां बीएएमएस एक समान हैं। प्रदेश में एलोपैथिक एमबीबीएस के लगभग चालीस हजार चिकित्सक, आयुष के सैंतीस हजार व डेंटल के दस हजार चिकित्सक हैं ।

शासकीय आदेश के बिना जो भी चिकित्सक चाहे वो एलोपैथी का हो या आयुष, डेंटल का, अपनी पैथी से हटकर चिकित्सकीय कार्य करता है, उस पर दण्डात्मक कार्रवाई हो सकती है । स्वास्थ्य विभाग भी आशंका के चलते चिकित्सकों पर कार्रवाई वाली टीम में सभी पैथियों के प्रतिनिधियों को शामिल करें। आयुष डॉक्टरों पर बिना वजह एक तरफा दण्डात्मक कार्रवाई का हम विरोध करेंगे।

डॉ.राकेश पाण्डेय

राष्ट्रीय प्रवक्ता, आयुष मेडिकल एसोसिएशन

Updated : 27 Oct 2018 11:20 AM GMT
Tags:    
author-thhumb

Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


Next Story
Top