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प्रदेश में शराब ठेकेदार खोल सकेंगे उप दुकानें

प्रदेश में शराब ठेकेदार खोल सकेंगे उप दुकानें
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भोपाल। सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया हैं। नए नियमो के तहत शराब के ठेकेदार अब उप दुकान खोल सकेंगे। आबकारी विभाग ने शराब की उपदुकानें खोलने की अधिसूचना जारी कर दी हैं । सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि दुकान नहीं होने पर इसकी अनुमति मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दायरा 10 किलोमीटर का होगा। उप दुकान के लिए सालाना शराब ठेके के अतिरिक्त राशि देनी होगी। नए प्रावधान के मुताबिक 2 करोड़ रुपए तक के ठेके पर 15% अतिरिक्त राशि लगेगी। 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए मूल्य की दुकान के लिए 25% अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। इसी तरह 5 करोड़ रुपए से अधिक की शराब दुकान के लिए 25% से अधिक राशि देना होगी यह प्रावधान वर्ष 2019 की आबकारी नीति के लिए किया है यानी 31 मार्च 2020 तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। भाजपा ने सरकार की घेराबंदी करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है।

Updated : 10 Jan 2020 1:26 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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