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सुनंदा पुष्कर मामले की सुनवाई 6 दिसम्बर तक के लिए टली, कांग्रेस नेता शशि थरूर है आरोपित

सुनंदा पुष्कर मामले की सुनवाई 6 दिसम्बर तक के लिए टली, कांग्रेस नेता शशि थरूर है आरोपित
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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई छह दिसम्बर को होगी। आज सुनवाई के दौरान शशि थरूर की ओर से सुनवाई स्थगित करने की मांग की गई। शशि थरूर की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा उपलब्ध नहीं हैं। तब एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि हमें तो पांच मिनट चाहिए। ये केस सेशंस कोर्ट में सुनवाई को भेजने के लिए तैयार है। कोर्ट ने अगली सुनवाई छह दिसम्बर को करने का फैसला किया।

पिछले तीन नवम्बर को सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने कोर्ट से कहा था कि दिल्ली पुलिस ने सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। कोई सीडी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तीन मेमोरी कार्ड दिए गए हैं लेकिन वे सभी ब्लैंक हैं। पिछले चार अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले के आरोपित शशि थरूर को सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दैं। लेकिन आज शशि थरूर के वकील ने कहा कि उन्हें सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

पिछले 23 अगस्त को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में आरोपित और कांग्रेस नेता शशि थरुर की उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था, जिसमें थरूर ने स्वामी को पक्षकार बनाने से रोकने की मांग की थी । इस मामले के आरोपित और कांग्रेस नेता शशि थरूर के वकील ने कहा था कि इस मामले से स्वामी को कोई लेना-देना नहीं हो सकता है। कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी से पूछा था कि क्या आपने सभी दस्तावेज बचाव पक्ष को दे दिये हैं?

पिछले सात जुलाई को कोर्ट ने शशि थरूर को नियमित जमानत दे दी थी। शशि थरूर के वकील ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इनकी याचिका स्वीकार कैसे की जा सकती है। ये इस मामले में पक्षकार कैसे बन सकते हैं। पिछले 14 मई को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपित बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 306 के तहत आरोपित बनाया गया है।

आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के तीन साल, तीन महीने और 15 दिनों में हो गई। दोनों की शादी 22 अगस्त, 2010 को हुई थी। एक जनवरी, 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया था । पिछले 20 अगस्त को कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव स्व. कोफी अन्नान के परिवार से मिलने के लिए यात्रा करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने उन्हें केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जाने की भी अनुमति दे दी थी ।

Updated : 12 Dec 2018 4:03 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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