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सुप्रीम कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रिव्यू पिटीशन लगी

सुप्रीम कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रिव्यू पिटीशन लगी
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नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लग गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पीड़ित पक्ष ने नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को नोटिस जारी किया है।

15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया था लेकिन धारा 323 का दोषी पाया था और उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने सह अभियुक्त रुपिंदर सिंह संधू को भी बरी कर दिया था।

मामला 1988 में पटियाला में हुई मारपीट की एक घटना का है। ट्रायल कोर्ट ने सिद्धू को बरी कर दिया था, जबकि हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू और रुपिंदर सिंह संधू दोनों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा हुई थी।

सिद्धू के वकील ने ये दावा किया था कि 1988 में गुरनाम की मौत की वजह सिद्धू का घूंसा नहीं, बल्कि दिल का दौरा था। निचली अदालत ने सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा दी थी ।

सिद्धू की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में कोई भी गवाह खुद से सामने नहीं आया। जिन भी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं उनको पुलिस सामने लाई थी। गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं। सिद्धू के वकील ने चश्मदीद गवाह की सच्चाई पर सवाल उठाए। गुरनाम के भतीजे ने कहा था कि पुलिस ने उनकी कार को तुरंत कब्ज़े में लिया था। हालांकि जांच अधिकारी इससे मना कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने सिद्धू को निर्दोष साबित किए जाने का विरोध किया था और सिद्धू को सजा दिए जाने की मांग की थी।

Updated : 12 Sep 2018 8:46 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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