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पहलू खान हत्याकांड मामला : अदालत ने छह आरोपियों को किया बरी

पहलू खान हत्याकांड मामला : अदालत ने छह आरोपियों को किया बरी
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नई दिल्ली। अलवर जिले के चर्चित पहलू खान की भीड़ द्वारा की गई पिटाई के बाद मौत के मामले में आज यानी बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अलवर की एक अदालत ने बहुचर्चित पहलू खान भीड़ हत्या (मॉब लिंचिंग) मामले में छह आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया। अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है।

अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय (संख्या एक) के बाहर संवाददाताओं को बताया, ''अदालत ने छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। उन्होंने कहा,''फैसले की प्रति अभी हमें नहीं मिली है। फैसले का अध्ययन करने के बाद हम अपील करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहलू खान मॉब लिंचिंग मामला बहरोड़ अतिरिक्त न्यायालय से अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय संख्या एक में ट्रांसफर कर दिया था। तभी से इस मामले की सुनवाई लगातार इसी अदालत में चल रही है। न्यायाधीश डॉ़ सरिता स्वामी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और इसके बाद अंतिम जिरह हुई। अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डा़ स्वामी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेंद्र खटाणा ने बताया कि एक अप्रैल 2017 को बहरोड थाना क्षेत्र में पहलू खान और उसके पुत्र गायों को लेकर जा रहे थे। भीड़ द्वारा उन्हें रोककर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। इलाज के दौरान चार अप्रैल को पहलू खान की मौत हो गई थी। इस मामले की पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश होने के बाद लगातार सुनवाई हुई। पहलू खान के बेटों सहित 47 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए।

Updated : 14 Aug 2019 2:46 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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