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INX MEDIA CASE : SC में चिदंबरम के खिलाफ ED की अर्जी पर सुनवाई टली, गिरफ्तारी से कल तक राहत

INX MEDIA CASE : SC में चिदंबरम के खिलाफ ED की अर्जी पर सुनवाई टली, गिरफ्तारी से कल तक राहत
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नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया केस में डबल केस का मामला कसता जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हिरासत में लेने वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब बुधवार को इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। ईडी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत में कहा कि चिदंबरम के खिलाफ जिस पीएमएलए कानून के उल्लंघन का आरोप है, वह कानून 2009 में आया था और इस आधार पर उनके मुवक्किल पर केस दर्ज नहीं हो सकता है।

सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केस डायरी को अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ईडी के द्वारा की गई पूछताछ की ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी है। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया है कि एजेंसी की तरफ से दस्तावेज अचानक लाए जा रहे हैं।अदालत में पी. चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ED के द्वारा कहा गया है कि FIPB ने अप्रूवल 2007 में दिया, रेवन्यू डिपार्टमेंट ने 2008 में नोट लिया। FIPB ने बाद में 2008 में क्लीयेरेंस लिया, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था। सिंघवी ने कहा कि ये केस शुरू से ही गलत चल रहा है।

कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि FIR के मुताबिक केस 15 मई 2009 को रजिस्टर हुआ। इसके अलावा PMLA एक्ट भी जुलाई 2009 में शेड्यूल हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इससे कोर्ट को पता चल जाएगा कि चिदंबरम जांच में सहयोग कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जांच एजेंसियां आरोपी के पीठ पीछे से कुछ दस्तावेज़ चुपचाप कोर्ट में दाखिल कर उसे ही सबूत बता देती हैं।

लेकिन हमारी न्याय प्रक्रिया में सिर्फ ऐसे दस्तावेज़ अपने आप मे सबूत नहीं हो सकते हैं। आपको बताते जाए कि INX मीडिया केस में पद का दुरुपयोग करने के मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियों का पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम पर शिकंजा कर रखा है। सीबीआई के द्वारा बड़े ही नाटकीय अंदाज में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद उनकी हिरासत को 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

Updated : 27 Aug 2019 1:03 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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