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जम्मू एवं कश्मीर विस को भंग करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जम्मू एवं कश्मीर विस को भंग करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा को भंग करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी विधायक गगन भगत ने याचिका दायर की थी।

उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 21 नवम्बर की रात विधानसभा भंग कर दी थी। इससे कुछ ही घंटे पहले पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। फिर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा किया था।

Updated : 12 Dec 2018 4:24 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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