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शशि थरूर के 'बिच्छू' वाले बयान को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले का कोर्ट ने लिया संज्ञान

याचिकाकर्ता एवं भाजपा नेता राजीव बब्बर का 22 नवम्बर को दर्ज होगा बयान

शशि थरूर के बिच्छू वाले बयान को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले का कोर्ट ने लिया संज्ञान
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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के बिच्छू वाले बयान के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने इस मामले पर याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता राजीव बब्बर का बयान दर्ज करने के लिए 22 दिसम्बर की तिथि तय की है।

राजीव बब्बर ने शशि थरूर के इस बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शशि थरूर ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शिवलिंग का बिच्छू कहा था, जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से। याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर के इस बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

राजीव बब्बर ने कहा है कि मैं शिव का भक्त हूं और शशि थरूर के बयान ने असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। याचिका में शशि थरूर के बयान को असहनीय बताया गया है। याचिका में शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने हाल ही में बेंगलुरु में लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि आरएसएस के एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिवलिंग पर चढ़े बिच्छू की तरह हैं, जिन्हें न हाथ लगाया जा सकता है और न चप्पल।

Updated : 18 Nov 2018 7:35 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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