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अब कोई भी गरीबों का पैसा लूटकर नहीं बच सकता : अनुराग ठाकुर

अब कोई भी गरीबों का पैसा लूटकर नहीं बच सकता : अनुराग ठाकुर
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नई दिल्ली। संसद ने ऊंचे लाभ का झूठे वायदे करने वाली अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने सोमवार को चर्चा के बाद इस विधियेक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधयेक को पिछले हफ्ते ही पास कर चुका है।

विधयेक के कानून बन जाने से ज्यादा मुनाफा का वायदा कर लोगों से पैसा जमा करवाने वाली कंपनियों पर लगाम लग सकेगा। इस विधयेक में ऐसे मामलों का अदालतों में 180 दिनों के भीतर उसे निस्तारित करने का भी प्रावधान है। राज्यसभा ने इस विधियेक से संबंधित अध्यादेश को निरस्त करने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि यह विधियेक कानून बनने के बाद इस संबंध में इस साल 21 फरवरी को लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। राज्यसभा में इस विधयेक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीबों से जुड़े इस विधयेक पर सभी दलों को समर्थन गरीबों की मेहनत की कमाई का पैसा लूटने का प्रयास करने वालों के खिलाफ संसद की एकजुटता को दर्शाता है।

चर्चा का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीबों का पैसा लूटकर कोई नहीं बच सकता है। इस विधयेक में ऐसा प्रावधान किया गया है। ठाकुर ने कहा कि विधयेक के जरिए पोंजी योजनाओं की खामियों को खत्म करने लिए विधायी प्रावधानों को मजबूत बनाया गया है। साथ ही इसकी खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

अदालत में जाने पर 180 दिन में करना होगा निस्तारण

वित्तमंत्री ने कहा कि इस संबंध में नियम राज्य सरकारों के जरिए बनेंगे। इस विधयेक के पास होने से राज्य और केंद्र सरकारों को ताकत मिलेगी। ठाकुर ने स्पष्ट किया कि विधयेक में ये प्रावधान है कि इससे संबंधित मामले कोर्ट में जाने के बाद 180 दिनों के अंदर इसका निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सपष्ट किया कि विधयेक के तहत पोंजी स्कीम संबंधी कंपनियों के बारे में जो राष्ट्रीय डाटा बेस बनाया जाएगा, उसमे किसी जमाकर्ता के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। इसमें सिर्फ अनियमित कंपनियों और उन्हें चलाने वाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग किसी भी ऐसी योजनाओं के झांसे में न आ जाएं।

Updated : 30 July 2019 9:39 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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