गुमठी संचालक को जिंदा जलाने वाले को आजीवन कारावास
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चाय के पैसों के लेकर हुआ था विवाद
गुना/निज प्रतिनिधि। जिले के कुंभराज थानातंर्गत चाय के पैसे मांगने पर जिंदा जलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सजा अपर सत्र न्यायाधीश चांचौडा ओपी रघुवंशी की अदालत ने सुनाई अभियोजन मीडिया प्रभारी एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि दिनांक 15 नवंबर 2016 को फरियादी राजेंद्र सिंह कुर्मी को जली हुई अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में पीडि़त ने बताया था कि वह सनाई स्थित अपनी चाय की गुमठी पर बैठा था। इसी दौरना भूरा लोधा आया और चाय पी। इसके बाद जब उसने भूरा से चाय के पैसों की मांग की तो वह भडक़ गया और गालियां देेने लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो भूरा ने भूरा ने पेट्रोल की केन उठाकर उसके ऊपर उड़ेलकर आग लगा दी।
उपचार के दौरान हुई मौत
घटना के बाद भूरा फरार हो गया। मौके पर मौजूद लाखन सिंह, पप्पू माली, चन्दन सिंह ने उसे बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। इस पर थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध क्र. 391/16 धारा 307, 294 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया गया। बाद में उच्च उपचार के लिए पीडि़त को भोपाल रैफर किया गया। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा अपराध में धारा 302 भा.दं.वि. का इजाफा किया गया। इसके बाद विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी रविकान्त दुबे ने गवाह, विधिक दलील व वैज्ञानिक साक्ष्य से आरोपी भूरा उर्फ कमलेश पुत्र स्व. श्रीलाल लोधा आयु 30 वर्ष निवासी सनाई थाना कुम्भराज के अपराध को संदेह से परे साबित किया । जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायालय चांचौडा ने आरोपी भूरा को आजीवन कारावास व दस हजार रूपए जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया।
Naveen Savita
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