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जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को इस केस में किया बरी

जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को इस केस में किया बरी
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मुंबई/जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था।

वहीं, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एकमात्र ऐसे आरोपी थे, जिन्हें अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो काला हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने खान को पिछले साल पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी, जबकि पांच अन्य सह आरोपियों को बरी कर दिया था। खान फिलहाल जमानत पर हैं।

बता दें कि इससे पहले अप्रैल माह में काले हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से दायर अपील पर सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख दी है साथ ही इस दौरान सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया थी। दरअसल कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा की तबियत खराब होने की वजह से सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट से यह अगली तारीख मांगी थी।

Updated : 17 Jun 2019 10:56 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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