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व्यापम घोटाला केस : 31 दोषी करार, 25 को सजा का ऐलान

-सीबीआई की विशेष अदालत 25 को सुनाएगी सजा

व्यापम घोटाला केस : 31 दोषी करार, 25 को सजा का ऐलान
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भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 में हुए फर्जीवाड़े मामले में गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने 31 आरोपित को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने मामले की सुनवाई पूरी करते यह फैसला सुनाया है, साथ ही सभी आरोपितों को सेन्ट्रल जेल भेजने का आदेश दिया है। अब इस मामले में आगामी 25 नवम्बर को सजा का ऐलान किया जाएगा। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सीबीआई के वकील सतीश दिनकर ने पैरवी की।

पैरवीकर्ता वकील सतीश दिनकर ने बताया कि व्यापमं द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 में हुए फर्जीवाड़ा मामले में इंदौर के राजेन्द्र नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। मामले की जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक फर्जीवाड़े की परती खुलती गई। कुछ समय बाद ही व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। एसटीएफ अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही थी, लेकिन राजनीतिक दलों, खासकर विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते व्यापमं घोटाले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने आरक्षक भर्ती घोटाले में 31 लोगों को आरोपित बनाया। इनमें सात मध्यस्थता कराने वाले, 12 स्कोरर और 12 वास्तविक परीक्षार्थी शामिल हैं। आरोपितों ने फर्जी प्रवेेश पत्र बनाकर परीक्षा में वास्तविक परीक्षार्थियों की जगह स्कोररों को बैठाकर फर्जीवाड़े को अंजाम देने का आरोप था।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसटीएफ की जांच के आधार पर सीबीआई ने विवेचना शुरू की और सभी 31 आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में गवाही 2014 में शुरू हुई थी। गवाही पांच साल चली। पैरवीकर्ता सीबीआई के वकील सतीश दिनकर ने बताया कि पूर्व में चली लंबी बहस के बाद अदालत ने फैसले के लिए 21 नवम्बर की तारीख तय की थी। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने सभी 31 आरोपितों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने के आदेश दिये। वहीं, उन्होंने आरोपितों को आगामी 25 नवम्बर को सजा सुनाने की तारीख निर्धारित की।

Updated : 22 Nov 2019 8:43 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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