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एचडीआईएल प्रमोटरों को झटका, बांबे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

- राकेश वधावन और उनके पुत्र सारंग वधावन को अब आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा

एचडीआईएल प्रमोटरों को झटका, बांबे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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नई दिल्ली। पीएमसी बैंक घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब एचडीआईएल के प्रमोटरों राकेश वधावन और उनके पुत्र सारंग वधावन को आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा।

ईडी ने बांबे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार की सुबह ही ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस मामले की सुनवाई आज ही होनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही आपकी याचिका दाखिल हो जाएगी, आप दुबारा आकर कोर्ट के समक्ष याचिका को लिस्ट करने की मांग कर सकते हैं।

दरअसल, बांबे हाई कोर्ट ने आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि एचडीआईएल प्रवर्तकों राकेश वधावन और उनके पुत्र सारंग वधावन को उपनगर बांद्रा में उनके निवास पर स्थानांतरित किया जाए और दो जेल गार्ड उनकी निगरानी के लिए रखे जाएं। हाई कोर्ट के इस आदेश को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

Updated : 16 Jan 2020 9:53 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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