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बलात्कार मामला : नारायण साईं को आजीवन कारावास, कोर्ट ने दोषी माना

बलात्कार मामला : नारायण साईं को आजीवन कारावास, कोर्ट ने दोषी माना
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सूरत। रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को मंगलवार को गुजरात में सूरत की सेशंस कोर्ट ने रेप मामले में दोषी करार माना है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उनके ऊपर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।

गौरतलब है कि नारायण साईं और आसाराम पर दो बहनों ने रेप का आरोप लगाया था। कोर्ट ने नारायण साई को 26 अप्रैल को बलात्कार का दोषी करार किया था। साथ ही सजा का ऐलान करने के लिए आज का दिन तय किया था। साईं को दिसंबर 2013 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

आपको बता दें कि दो बहनों ने आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साई पर यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार का आरोप लगाया था। दोनों बहनें सूरत में उनके आश्रम में रहती थीं। एक ओर छोटी बहन ने 2003 से 2005 के दौरान नारायण साई द्वारा बार-बार यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। वहीं बड़ी बहन ने 1997 से 2006 के दौरान आसाराम द्वारा यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया था। मेडिकल जाँच के बाद बहनों के आरोप सही साबित हुए थे।

Updated : 30 April 2019 1:17 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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