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खट्टर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

खट्टर सरकार ने लिया बड़ा फैसला
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hattar government took big decisionचंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण के लिए 10 ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। जिनमें बलात्कार या छेड़छाड़ के आरोपी की सभी सुविधाएं निलम्बित करना, बलात्कार पीड़िता को निजी वकील की सुविधा प्रदान करना, रेप केस की एक महीने व इव टीजिंग मामलों की 15 दिन में जांच, 6 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलना, महिला गवाह को अगली डेट न देना, दिन में विशेष पैट्रोलिंग, कन्या स्कूलों में वुमैन सैल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति करना, छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, रात्रि में गश्त, यौन और लैंगिक हिंसा रोकने के लिए कार्य योजना बनाना शामिल हैं।

यह घोषणाएं मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पंचकूला स्थित इंद्रधनुष सभागार में महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के विषय पर आयोजित एक और सुधार कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति माता-बहन पर उंगली उठाएगा, उसकी उंगली काट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध रोकने का हमारा इरादा तय है।

दूर्गा शक्ति एप का किया शुभारंभ

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दूर्गा शक्ति एप का शुभारंभ किया। उन्होंने स्कूली बच्चों को सुरक्षा के संबंध में जानकारी देने के लिए तैयार किये गए विषय 'मेरी सुरक्षा-मेरी जिम्मेदारी' को भी लॉन्च किया, जो स्कूल में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने दुर्गा शक्ति वाहिनी फ्लीट को झंडी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए 4 सशक्त महिलाओं को सम्मानित भी किया, जिनमें सिरसा, मयानाखेड़ा गांव की महिला बस ड्राइवर पंकज चौधरी, फरीदाबाद के धौंच गांव की पंच नजमा खान, झज्जर के बहारा गांव की कविता शर्मा, महेंद्रगढ़ जिला की मंजू कौशिक शामिल हैं।

सीएम ने कहा कि प्रदेश में बलात्कार या छेड़छाड़ का जो भी आरोपी होगा। उसके केस का निर्णय होने तक राज्य सरकार से उसे राशन के अलावा मिल रही सारी सुविधाएं जैसे कि बुढ़ापा या विकलांगता पेंशन, वजीफा, ड्राइविंग और आर्म लाइसेंस इत्यादि निलम्बित रखी जाएंगी। अगर सजा होगी तो उसकी इन सुविधाओं की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी और यदि वह निर्दोष पाया जाता है तो उसको बंद होने की तिथि से सभी सुविधाएं का लाभ दिया जाएगा। महिला यदि महिला के खिलाफ अपराध करेगी तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई बलात्कार पीड़िता सरकारी वकील के अलावा अपने विश्वास का कोई निजी वकील करना चाहे तो उसकी फीस के लिए 22 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बलात्कार और इव टीजिंग के मुकदमों के लिए निरंतर जांच का प्रावधान हर थाने में होगा। रेप के केस में एक महीने में और इव टीजिंग के केस में 15 दिन में जांच खत्म न हुई तो जांच अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

50 से ज्यादा केस होंगे, तो खुलेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

सीएम ने कहा कि जिस भी जिले में 50 से ज्यादा बलात्कार, छेड़छाड़ तथा महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना के केस अदालतों में लम्बित हैं, वहां एक फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें 2 फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत व नूंह में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे कि सभी अदालतों को आदेश दें कि यदि कोई महिला गवाही के लिए अदालत में आती है तो उसे आगे की तारीख न देकर उसी दिन उसकी गवाही लिखी जाए।

सीएम ने कहा कि सभी राजकीय विद्यालयों में जहां 9वीं से 12वीं कक्षा में 50 से अधिक छात्राएं हैं, उन स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन स्कूलों में सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है और वहां की कोई लड़की 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ने के लिए किसी दूर के स्कूल में जाती है या कक्षा 11वीं या 12वीं में साइंस या कॉमर्स में पढ़ना चाहती है तो उसके गांव से जो स्कूल सबसे पास पड़ता है। वहां तक के लिए उसे बस, छोटी बस या टैंपों इत्यादि में आने-जाने के लिए व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाएगी। इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए हर संस्थान में नोडल ऑफिसर लगाया जाएगा।

मां-बाप नौकरी पेशा, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए होगी पुलिस पेट्रोलिंग

सीएम ने कहा कि दो माह पहले हमने गुरुग्राम में केवल रात्रि गश्त के लिए 1000 पूर्व सैनिक भर्ती किए थे। इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अब प्रदेश में केवल रात्रि पेट्रोलिंग के लिए 2100 नए पद स्वीकृत किये जाएंगे। इसके अलावा, जिन बच्चों के माता-पिता दिन के समय कार्य पर जाते हैं, उनकी बच्चियों की सुरक्षा के लिए दिन में भी पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि यौन और लैंगिक हिंसा रोकने के लिए प्रदेश में कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक और सुधार कार्यक्रम के माध्यम से आए सुझावों के अध्ययन के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा। इस योजना का प्रारूप तैयार है और इसे अगले सप्ताह वैबसाइट पर डाल दिया जाएगा। किसी के और भी कोई सुझाव हों तो वो हमें जुलाई के में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त को रक्षा बन्धन के दिन तक इस 'राज्य व्यापक योजना' को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

Updated : 12 July 2018 9:50 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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