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सुप्रीम कोर्ट में दिनाकरन की याचिका पर 15 को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में दिनाकरन की याचिका पर 15 को होगी सुनवाई
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नई दिल्ली। एआईएडीएमके के दो पत्ती सिंबल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ टीटीवी दिनाकरन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को सुनवाई करेगा।

पिछले 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने दिनाकरन की निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके का दो पत्ती का सिंबल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलानीसानी और उप-मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के गुट को देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दिनाकरन गुट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने दिनाकरन की अर्जी खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में पलानीसामी ने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने सभी दस्तावेजों और हलफनामों की पड़ताल करने के बाद उनके गुट को दो पत्ती सिंबल दिया। दिनाकरन एआईएडीएमके के सदस्य भी नहीं हैं। अपने 35 पेजों के हलफनामे में पलानीसामी ने कहा था कि दिनाकरन और शशिकला को दिल्ली हाईकोर्ट के बजाय मद्रास हाईकोर्ट जाना चाहिए था।

सुनवाई के दौरान दिनाकरन ने हाईकोर्ट में कहा था कि हमारे गुट को निकाय चुनावों में पूरे राज्य में बीस हजार से ज्यादा उम्मीदवारों का पर्चा भरवाना है। इतने सारे उम्मीदवारों को अलग-अलग चुनाव चिह्नों पर हम कैसे लड़वा सकते हैं। उन्हें एक कॉमन सिंबल कुकर दे दिया जाए।

दिनाकरन ने कहा था कि नाम और सिंबल नहीं होने की वजह से तमिलनाडु का प्रशासन हमें सभा करने की अनुमति नहीं दे रहा है। हर बार हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है। यह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पलानीसामी और पन्नीरसेल्वम गुट का एआईएडीएमके में बहुमत है, यह आरके नगर विधानसभा के उपचुनाव में गलत साबित हो गया। हमारे गुट को पलानीसामी गुट से दुगुना वोट मिले हैं। इससे साबित होता है कि हमारे गुट को एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

Updated : 11 March 2019 6:40 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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