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ट्रस्टों से सरकारी बंगले खाली करवाने के लिए उप्र सरकार को चार महीने की मोहलत

ट्रस्टों से सरकारी बंगले खाली करवाने के लिए उप्र सरकार को चार महीने की मोहलत
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ट्रस्टों से सरकारी बंगला खाली कराने के अपने पहले के आदेश को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार महीने का समय दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से चार महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकारी बंगला खालया है। अभी तीन ट्रस्टों के कब्जे से सरकारी बंगला खाली करवाया जाना है।

दरअसल एनजीओ लोकप्रहरी ने इसे लेकर याचिका की है और मांग की है कि समय से बंगला खाली नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाए। याचिका में कहा गया है कि बंगला खाली करने में देर करनेवाले पूर्व मुख्यमंत्रियों से उस अवधि का किराया वसूला जाए।

सात मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में रहने के हकदार नहीं है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि एक बार मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ दे तो वह आम आदमी के बराबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून में संशोधन कर जो नई व्यवस्था दी थी, वो असंवैधानिक है।

कोर्ट ने एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मिनिस्टर सैलरी अलाउंस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का अधिकार दिया गया था।

Updated : 10 Oct 2018 10:11 PM GMT
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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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