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गुजरात सरकार के खिलाफ पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी की याचिका खारिज

संजीव भट्ट नए सिरे से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

गुजरात सरकार के खिलाफ पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी की याचिका खारिज
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट द्वारा गुजरात सरकार पर आरोप लगाते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संजीव भट्ट नए सिरे से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

श्वेता भट्ट ने याचिका दायर कर 22 साल पुराने मामले में अपने पति के खिलाफ जांच को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करने दिया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए कहा था कि अगर किसी नागरिक की पत्नी इस तरह के गंभीर आरोप लगाती है तो राज्य सरकार को बताना होगा कि ये चल क्या रहा है।

याचिका में कहा गया था कि उनके पति इस समय पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस उन्हें न तो वकालतनामा पर दस्तखत करने दे रही है और न ही कोर्ट में चुनौती देने दे रही है। संजीव भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स के केस में एक व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया।

पिछले 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने श्वेता भट्ट की अपने मकान में बने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश निरस्त करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी थी। अहमदाबाद नगर निगम की कार्रवाई को गुजरात हाईकोर्ट इसे मंज़ूरी दे चुका था।

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भट्ट ने किसी भी तरह पूर्व मंजूरी बिना मार्जिन एरिया में गैरकानूनी निर्माण किया। महानगरपालिका की नोटिस के बावजूद यह निर्माण किया गया। इस निर्माण को नियमित करने को लेकर आवेदन भी रद्द कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में महानगरपालिका को अपने आदेश का अमल करना होगा। हाईकोर्ट ने बिना कोई विलंब किए कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

Updated : 4 Oct 2018 2:10 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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