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सीबीआई विवाद : अस्थाना के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर रोक की अवधि 28 तक बढ़ी

सीबीआई विवाद : अस्थाना के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर रोक की अवधि 28 तक बढ़ी
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर लगी रोक को 28 नवंबर तक बढ़ा दिया है।

बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले पर विस्तार से सुनवाई नहीं की क्योंकि राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार की एफआईआर निरस्त करने की याचिका की प्रति सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को तामील नहीं हो पाई थी। जस्टिस नाजिम वजीरी ने राकेश अस्थाना के वकील से पूछा कि याचिका की प्रति आलोक वर्मा को तामील क्यों नहीं हुई । हमने आपके पक्ष में फैसला दिया था और आपने कोर्ट के आदेश भी तामील नहीं किया। हम आपको दी गई छूट को रद्द कर देंगे। कोर्ट ने राकेश अस्थाना के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आप 3 दिनों में याचिका और कोर्ट के आदेश की प्रति आलोक वर्मा को तामील करें।

पिछले एक नवंबर को सीबीआई ने जवाब दाखिल कर राकेश अस्थाना की ओर से एफआईआर निरस्त करने की याचिका का विरोध किया था । सीबीआई ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि अस्थाना और अन्य लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में दर्ज प्राथमिकी संज्ञेय अपराध दिखाती है। सीबीआई ने कहा कि अस्थाना के खिलाफ जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, विभिन्न दस्तावेजों और अन्य लोगों की भूमिकाओं की जांच की जा रही है। सीबीआई ने अस्थाना की ओर से लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया था।

सुनवाई के दौरान सीबीआई और राकेश अस्थाना ने एएसपी एसएस गुर्म की पक्षकार बनाने की याचिका का विरोध किया था। गुर्म ने याचिका दायर कर अस्थाना के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया है। पिछले 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर लगी रोक को एक नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। सीबीआई ने जांच टीम बदले जाने और केस से जुड़ी फाइलों के सीवीसी के पास होने का हवाला देकर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर 31 अक्टूबर तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो वे सीबीआई अधिकारियों को कोर्ट में तलब करेंगे।

इसी मामले में गिरफ्तार पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने देवेंद्र कुमार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था ।

राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने और कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की है।

Updated : 18 Nov 2018 7:37 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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