आधार से संपत्ति लिंक केस : केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
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नई दिल्ली। चल और अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
पिछले 15 अक्टूबर को चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र, दिल्ली सरकार और यूआईडीएआई से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। वहीं बीते 16 जुलाई को केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। कोर्ट ने यूआईडीएआई को भी पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए उसे भी नोटिस जारी किया था। याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया है।
याचिका में कहा गया है कि आधार को चल और अचल संपत्ति से लिंक करने पर बेनामी लेनदेन के जरिए किए जा रहे भ्रष्टाचार और काला धन पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। याचिका में कहा गया है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो गलत तरीके से हासिल की गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। कानून के शासन को ठेंगा दिखाने वालों को सबक सिखाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।
याचिका में कहा गया है कि आधार से चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को लिंक करने से कर वसूलने वालों को संपत्ति के वैध मालिकों का पता लगाने में आसानी होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया भी साफ-सुथरी हो जाएगी। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल और गलत तरीके से राजनीतिक ताकत प्राप्त करने पर रोक लगेगी।
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