हाई कोर्ट ने सरकार से बेवसाईट पर ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज होने की मांगी पूरी जानकारी मांगी
Swadesh Digital | 25 Oct 2018 2:57 PM GMT
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पटना/स्वदेश वेब डेस्क। राज्य के थानों में दायर की जाने वाली प्राथमिकियों को वेबसाइटों पर अपलोड करने के सम्बंध में दायर लोकहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की.
मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 5 नवंबर तक पूरा ब्यौरा कोर्ट में पेश करे.
कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह जिलावार सभी थानों में दायर होने वाली प्राथमिकियों को वेबसाइटों पर अपलोड करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दे. साथ ही यह भी बताए कि 24 घंटो में कितनी एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड होते हैं. 5 नवंबर तक इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
Updated : 25 Oct 2018 8:37 PM GMT
Tags: #HighCourt #Government #OnlineFir Bihar
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