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बहुचर्चित वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण में विकास बराला को मिली जमानत

बहुचर्चित वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण में विकास बराला को मिली जमानत
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के बहुचर्चित वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने विकास बराला को शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विकास बराला करीब पांच माह बाद खुली हवा में सांस लेंगे।

क्या था पूरा मामला:
हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू ने चार व पांच अगस्त, 2017 की मध्यरात्रि दो नौजवानों पर छेड़छाड़ व अपहरण का आरोप लगाया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उनमें एक आरोपी विकास बराला हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा तथा दूसरा आरोपी उसका मित्र है। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण चंडीगढ़ पुलिस ने इसे दबाने का भी प्रयास किया लेकिन मीडिया के बढ़ते दबाव के चलते पुलिस ने पहले से दर्ज केस में धाराओं को बदलते हुए विकास बराला व उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया।

पिछले साल नौ अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद से ही विकास बराला जेल में थे। इस बीच बराला ने जिला अदालत में कई तरह के तर्क देते हुए जमानत याचिका दायर की लेकिन चार बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद विकास बराला ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में बहस के दौरान वर्णिका कुंडू के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता विकास बराला प्रभावशाली है और मामले को प्रभावित कर सकता है। इसलिए निचली अदालत के मामले में टाइम बाउंड किया जाए। कोर्ट ने उसकी मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि अगर उसको लगे की विकास बराला मामले को प्रभावित कर रहा है तो वह हाईकोर्ट की शरण ले सकता हैं।
सुनवाई शुरू होते ही विकास बराला के वकील ने कहा कि इस मामले में बराला के खिलाफ बाद में धारा जोड़ कर उसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि वर्णिका ने पहले इन धाराओं के तहत शिकायत ही नहीं की थी। यह मामला पूरी तरह से बाद में गढ़ कर तैयार किया गया। विकास 9 अगस्त से जेल में हैं। जांच पूरी हो चुकी है तो लिहाजा विकास को इस मामले में जमानत दी जाए। पिछली दो सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी तरफ से दलील पेश की। जिसे आज हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और विकास बराला को शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान कर दी।

दूसरे आरोपी ने नहीं दायर की याचिका

वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामले में विकास बराला के साथ सह आरोपी बने उसके दोस्त आशीष ने अभी जमानत याचिका दायर नहीं की है। माना जा रहा है वकीलों ने अपना पूरा जोर विकास बराला की जमानत पर लगा रखा था। अब विकास बराला की जमानत को आधार बनाकर आशीष की जमानत करवाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आशीष अभी भी जेल में ही रहेगा।
क्या हैं विकास बराला के लिए हाईकोर्ट की शर्तें

--विकास बराला किसी भी सूरत में पीडि़त पक्ष को संपर्क नहीं करेंगे।
--विकास बराला संबंधित पुलिस थाने को सूचित किए बगैर देश से बाहर नहीं जाएंगे।
--पीडि़त पक्ष को जब यह लगेगा कि आरोपी उन्हें प्रभावित कर रहा है तो वह सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं।

Updated : 11 Jan 2018 12:00 AM GMT
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