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करोड़ों के अर्थदण्ड से गिरी खनिज कारोबारियों की साख

करोड़ों के अर्थदण्ड से गिरी खनिज कारोबारियों की साख
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-वसूली के लिए चक्कर काटने लगे उधारी वाले
ग्वालियर। बिलौआ के जिन 24 खनन कारोबारियों को जिलाधीश ने करोड़ों के नोटिस जारी किए हैं। बाजार में फैली अफवाहों ने इनकी साख को अर्श से फर्श पर ला दिया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि इन खनन कारोबारियों को इनकी आवश्यकता का सामान उधार उपलब्ध कराने के लिए जो दुकानदार चक्कर लगाते थे, आज वह उधार देने में टालमटोली करने लगे हैं।

24 खनन कारोबारियों पर लगाए गए करोड़ों के अर्थदण्ड से बिलौआ खनन-के्रशर बाजार में यह अफवाह फैल गई कि सोमवार 28 अगस्त से बिलौआ की खदानें बंद होने जा रही हैं। अफवाह का असर यह हुआ कि इन खनन कारोबारियों को उधार सामान उपलब्ध कराने वालों ने अपने हाथ खींच लिए। उन्हें लगा कि खदान कारोबार बंद हुआ तो उनकी उधारी डूब सकती है। इस कारण उधारी देने वाले 28 अगस्त तक का इंतजार कर खदान कारोबारियों को उनकी आवश्यकता का सामान उपलब्ध कराने में टालमटोली कर रहे थे। कई खनन कारोबारी इस बात के लिए चिंतित हैं कि उनके बच्चों की शादी में उन्हें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनके नाम जारी हुए अर्थदण्ड के नोटिस अखबार में छप जाने से रिश्ते करने में परेशानी हो रही है। नोटिस के बाद से लोग उनके घरों में सगाई संबंध करने में कतरा रहे हैं। क्योंकि नोटिस में जितनी राशि दर्शाई गई है। घर-कारोबार बेचकर भी कई कारोबारी अर्थदण्ड पटाने की स्थिति में नहीं हैं।

अभिभाषकों ने पेश किए जवाब

बिलौआ खनन क्षेत्र के जिन 24 खनन कारोबारियों को करोड़ों रुपये अर्थदण्ड के नोटिस जिला प्रशासन की ओर से थमाए गए थे। सोमवार 28 अगस्त को इनमें से एक-दो को छोड़कर शेष खनन कारोबारियों ने अपने अभिभाषकों के माध्यम से अपने जवाब जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए। सोमवार को जिलाधीश न्यायालय में आरोपी खनन कारोबारियों की ओर से जवाब प्रस्तुत करने पहुंचे अभिभाषकों ने लिखित में जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि इस दौरान जिलाधीश ने अभिभाषकों से मौखिक रूप से पक्ष भी सुना। करीब एक दर्जन से अधिक प्रकरणों में खनन कारोबारियों की पैरवी कर रहे अभिभाषक संजय शर्मा एवं राजीव राजौरिया ने जिलाधीश के समक्ष तर्क दिया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर उनके पक्षकार पर आरोप लगाए गए हैं। वह दस्तावेज उन्हें आरोप पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराए हैं। वह दस्तावेज दिलाए जाएं इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। अभिभाषकों ने पक्षकारों को निर्दोष साबित करने वाले कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिसमें भूमि के नक्शे, खसरों की नकल सहित अन्य कुछ दस्तावेज शामिल थे। जिलाधीश ने लिखित जवाब मिल जाने के बाद अगली सुनवाई और बहस के लिए अलग-अलग तिथियां दी हैं। इनके अधिकांश लोगों को 4,5 एवं 6 सितंबर एवं कुछ लोगों को 9 एवं 11 सितंबर की तिथियां भी दी हैं।

अखबार में प्रकाशित होंगे अनुपस्थितों के नोटिस

बिलौआ के जिन खनिज कारोबारियों को नोटिस दिए गए थे, उनमें से कुछ जिलाधीश न्यायालय में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि इन्हें नोटिस तामील नहीं हो सके हैं। इस कारण जिलाधीश राहुल जैन ने ऐसे खनन कारोबारियों के नाम का नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के निर्देश दिए हैं।

Updated : 29 Aug 2017 12:00 AM GMT
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