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कुलभूषण जाधव की फांसी पर पाक ने लगाई रोक, 8 जून को अंतरराष्ट्रिय न्यायालय में अगली सुनवाई 

कुलभूषण जाधव की फांसी पर पाक ने लगाई रोक, 8 जून को अंतरराष्ट्रिय न्यायालय में अगली सुनवाई 
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*File Photo

पाकिस्तान सरकार ने भारत एवं अंतरराष्ट्रीय दवाब के चलते कहा है कि कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी की सजा नहीं दी जाएगी जब तक वह अपनी सभी क्षमा याचिकाओं का इस्तेमाल नहीं कर लेता। बता दें कि हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में जाधव मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होनी है।

पाकिस्तान विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने एक बयान जारी किया जिसके बारे में उनका दावा है कि यह जाधव मामले में 18 जून के आईसीजे के फैसले के बाद भारतीय मीडिया में आये कुछ गलत बयानों-आरोपों के जवाब में है। जकारिया ने कहा कि आईसीजे के स्थगन के बावजूद जाधव तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके दया के अधिकार के तहत की गई अंतिम याचिका पर फैसला नहीं आ जाता। जिसमें पहले चरण में सेना प्रमुख और बाद में पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पास याचिका दायर करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जाधव मामले में, सरकारी खेमों की मदद के साथ भारतीय मीडिया ने यह प्रचार कर दोनों देशों के लोगों को गुमराह किया कि भारत जाधव मामले में जीत गया है। जकारिया ने कहा, दोनों देशों में जो चर्चा शुरू हुई है उसमें पूरी तरह से मामले की समक्ष का अभाव दिखता है।

वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नेशनल सिक्यॉरिटी कमिटी (NSC) की बैठक बुलाई जिसमे जाधव मामले में रणनीति बनाने के लिए बुधवार को सेना के उच्चाधिकारियों और सिविल के अधिकारियों के साथ इस बैठक के दौरान चर्चा हुई की आईसीजे में जाधव मामले को उठाया जाएगा और इस मामले में पाकिस्तान के पास कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं।

गौरतलब है कि पाक मिलिट्री कोर्ट ने भारतीय नागरिक जाधव को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई आईसीजे में 15 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने 18 मई को पाक से कहा था कि वह आखिरी फैसला होने तक फांसी की सजा रोक लगाए।

Updated : 1 Jun 2017 12:00 AM GMT
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