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ठोस कारण हो तभी तीन तलाक,वरना होगा सामाजिक बहिष्कार

ठोस कारण हो तभी तीन तलाक,वरना होगा सामाजिक बहिष्कार
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लखनऊ| मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि बिना किसी ठोस आधार के तीन तलाक नहीं दिया जा सकता। बोर्ड के मुताबिक, शरीयत में बताई गई वजहों के अलावा अगर कोई शख्स अपनी बीवी को दूसरे बहाने से तलाक देता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि इस विषय को लेकर काफी गलतफहमियां हैं और उनके निवारण के लिए नियम जारी किए जाएंगे।

साथ ही बोर्ड ने पुरुषों से अपील की है कि वे महिलाओं को जायदाद में हिस्सा दें। इसके अलावा शादियों में धन का अपव्यय न करने की भी सलाह दी। चूंकि तीन तलाक को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए बोर्ड ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद इस पर राय पेश की जाएगी। बोर्ड ने तलाकशुदा महिलाओं को अधिकार देने का भी जिक्र किया।

तीन तलाक का मुद्दा इन दिनों फिर सुर्खियों में है। यूपी विधानसभा चुनावों में भी तीन तलाक का मुद्दा छाया रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक की संवैधानिक मान्यता को लेकर सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि तीन तलाक के मुद्दे पर किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Updated : 16 April 2017 12:00 AM GMT
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