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तीन लाख से ज्यादा कैश लेने पर लगेगा 100 फ ीसदी जुर्माना

आगरा बिजनेस फ ोरम के सेमिनार में सीए संजय झंवर ने दी जानकारी
आगरा। अगर आप तीन लाख रुपए कैश या इससे ज्यादा के लेन-देन करने की सोच रहे हैं तो सौ फीसदी जुर्माने के लिए तैयार रहिए। कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपये से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। यह कहना है सीए व एडवोकेट संजय झंवर का। वे शनिवार को फतेहाबाद रोड स्थित होटल डबल ट्री बाई हिल्टन में आयोजित आगरा बिजनेस फोरम के सेमिनार में बोल रहे थे।

आम बजट 2017-18 का विश्लेषण और आयकर सर्च व सर्वे विषय पर आयोजित सेमिनार में झंवर ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा 269एसटी जोडऩे का प्रस्ताव किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले अथवा मौके पर तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा।
हालांकि बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों तथा सरकार के संबंध में यह सीमा लागू नहीं होगी। झंवर ने केन्द्रीय बजट में कराधान संबंधी प्रावधानों की सरल शब्दों में व्याख्या की। उन्होंने कहा कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा सरकार की यह सोच व्यक्त की गई कि कर विभाग करदाता का दुश्मन नहीं होकर के मित्र बने तथा करदाता के मन से कर विभाग का आतंक समाप्त हो। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए की टैक्स में कमी की घोषणा से काफी प्रभाव पड़ेगा। कालेधन पर लगाम लगेगी। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स में कमी से भारत की 96 प्रतिशत कंपनियों को फायदा होगा। छोटे आदमी और छोटे उद्योगपतियों को टैक्स में रियायत दी गई है। इस बजट से मुझे लगता है आर्थिक वृद्दि होगी और देश में निवेश बढ़ेगा। सेमिनार में संस्थापक सदस्य राहुल जैन, तरुण अग्रवाल, दीपक राघव, दीपक खंडेलवाल, मयूर बंसल, रीतेश गोयल के अलावा, राकेश थापर, हेमंत जैन, रचित अग्रवाल, अनुजा अशोक, वेदपाल धर, माधव गोयल, गौरव गोयल, मानव गोयल, कपिल मित्तल आदि मौजूद रहे। संचालन सुष्मिता जैन ने किया।

Updated : 19 Feb 2017 12:00 AM GMT
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