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उपभोक्ता संरक्षण विधेयक से जनता को मुनाफाखोरी से मिलेगी मुक्ति

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक से जनता को मुनाफाखोरी से मिलेगी मुक्ति
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भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व सांसद मनोहर ऊंटवाल ने कहा कि प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के कानून बन जाने पर देश की जनता को मिलावट, उपभोक्तावाद की विज्ञापनबाजी और अंधाधुंध मुनाफाखोरी से मुक्ति मिलेगी। मिलावट करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान होगा। उम्र कैद तक हो सकेगी। सेलेब्रिटी के लिए विज्ञापनबाजी कमाई का धंधा बना हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में विज्ञापनबाजी से ठगी साबित होने पर सेलेब्रिटी पर भी अर्थदंड लगाया जा सकेगा। यह विधेयक इसी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। उपभोक्ता संरक्षण कानून को अमली जामा पहनाने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में विज्ञापन को लेकर जनता के ठगे जाने, अश्लीलता परोसे जाने पर लगाम लगेगी। विज्ञापन का उद्देश्य सार्थक समझाईश देने के लिए मान्य किया जाता है, लेकिन व्यवसायीकरण ने विज्ञापन को भड़ाकाऊ, मादकता को प्रोत्साहन देना बना दिया है।

मनोहर ऊंटवाल ने कहा कि पूर्व में 2015 मे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लाया गया था। हाल के निर्णय के अनुसार उसे वापस ले लिया जायेगा क्योंकि पिछला विधेयक जनआकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। संसदीय समिति ने उक्त विधेयक में कई संशोधन सुझाते हुए कहा था मूल भावना उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की प्रासंगिकता समाप्त होने और नई आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस दृष्टि से नए संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017 आवश्यकता है। नए विधेयक में उत्पाद निर्माता कंपनियों को भी कानून के दायरे में लाया जायेगा। कंपनी को गलती पाए जाने पर पहली बार 10 लाख रूपए तक अर्थदंड और दो साल की सजा का प्रावधान होगा। दूसरी बार कंपनी के गुनहगार होने पर 50 लाख रूपए तक का अर्थदंड और 5 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान किया जायेगा।

Updated : 21 Dec 2017 12:00 AM GMT
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