Home > Archived > केरल लव जिहाद मामला : गोपनीय सुनवाई की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

केरल लव जिहाद मामला : गोपनीय सुनवाई की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

केरल लव जिहाद मामला : गोपनीय सुनवाई की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
X


नई दिल्ली। केरल के लव जिहाद के मामले में हदिया उर्फ अखिला के पिता की 27 नवंबर को लड़की का पक्ष सुनने के दौरान गोपनीय सुनवाई की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आज जब लड़की के पिता ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इसे मेंशन किया तो कोर्ट ने कहा कि हम 27 नवंबर को ही इस अर्जी पर भी सुनवाई करेंगे।

कल यानि 21 नवंबर को हदिया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गोपनीय सुनवाई की मांग करने वाली याचिका याचिका दायर की थी । पिछले 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस को हदिया उर्फ अखिला को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की किसी एजेंसी से जांच की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि क्या किसी कानून में किसी लड़की की शादी अपराधी से करने पर रोक है। इस मामले में लड़की की मर्जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह बालिग है।

केरल सरकार ने अपने हलफमाने में कहा है कि एनआईए को इस मामले की जांच करने की जरुरत नहीं है । केरल सरकार ने कहा है कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच में सक्षम है और उसने गंभीरता से मामले की छानबीन की थी।

Updated : 21 Nov 2017 12:00 AM GMT
Next Story
Top