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ताज महल मामला : यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

ताज महल मामला : यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
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नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश सरकार ने ताज महल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दायर किया। यूपी सरकार ने कहा है कि वे ताज महल के आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि वो ताज और उसके आस पास के क्षेत्र का विकास भी करना चाहती है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो माइक्रो लेवल पर ताज महल के संरक्षण और उसकी सुरक्षा को लेकर योजना पर विचार कर रहे हैं। आगरा के मास्टर प्लान 2021 में ताज महल की सुरक्षा और संरक्षण को शामिल किया गया है।

पिछले 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के आसपास के पार्किंग को हटाने की उत्तरप्रदेश सरकार की अर्जी को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस को न हटाने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट यूपी सरकार द्वारा दाखिल हलफमाने पर कल यानि 15 नवंबर को सुनवाई करेगा।

पिछले 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के आसपास के पार्किंग स्पेस को हटाने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ 25 अक्टूबर को उत्तरप्रदेश सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी ने मेंशन करते हुए कहा था कि कल यूपी का वकील कोर्ट में इसलिए पेश नहीं हो सका क्योंकि कोर्ट में भीड़ काफी ज्यादा थी।

दरअसल 24 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कोई कोर्ट में पेश नहीं हुआ था जिस पर कोर्ट नाराज़ हो गया और टूरिज़म विभाग की अर्जी ख़ारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान एमसी मेहता ने कोर्ट को बताया था कि पार्किंग का निर्माण शुरू हो गया है और अभी इसके लिए पर्यावरण मंज़ूरी नही ली गई है| कोर्ट ने कहा कि निर्माण से पहले पर्यावरण मंज़ूरी और सीईसी की किल्यरेंस होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद यूपी सरकार ने पार्किंग ढहाने के आदेश के ख़िलाफ़ कोर्ट से राहत की गुहार लगाई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि पहले अर्जी दाखिल कीजिए तब हम उस पर सुनवाई करेंगे। जिसके बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की ।

Updated : 14 Nov 2017 12:00 AM GMT
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